जौनपुर(29जून)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर में 31 मई 2019 लालजी यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व शासकीय अधिवक्ता जिलेदार यादव की जमानत अर्जी आधार प्रर्याप्त पाते हुए शनिवार को जिला जज ओपी त्रिपाठी ने मंजूर कर लिया।एक एक लाख रुपए की दो जमानत व उतनी ही धनराशि की स्वबंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। घटना के समय अधिवक्ता जिलेदार मृतक लालजी के साथ कार में मौजूद थे। जिलेदार अपने बच्चे का एडमिशन कराने मां दुर्गा स्कूल गए थे तथा वहां लाल जी के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले में उनसे मिलने गए थे उसी समय बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले में पूर्व शासकीय अधिवक्ता जिलेदार यादव को पुलिस ने 21 जून को गिरफ्तार कर 22 जून को कोर्ट में पेश किया था। जिला जज द्वारा अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थीं। मामले में दीवानी के अधिवक्ताओं ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस अधीक्षक को अल्टीमेटम भी दिया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आधार प्रर्याप्त पाते हुए अधिवक्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले में रिपोर्ट मृतक के भाई कमला प्रसाद यादव ने दर्ज कराया था।