जौनपुर (18 जून)। भारत सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान योजना) लागू की गई है, जिसके अंतर्गत दो हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारक किसानों को योजना का लाभ दिया गया है।
07 जून 2019 द्वारा संशोधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान सम्मान निधि) योजना के अंतर्गत 02 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि समाप्त करते हुए सभी पात्र किसानों का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
किसान सम्मान निधि का किन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा लाभ
ऐसे व्यक्ति जो पूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पद पर हो, पूर्व या वर्तमान में मंत्री/राज्यमंत्री और पूर्व या वर्तमान राज्यसभा/लोकसभा के सदस्य/राज्य विधान सभा/ विधान परिषद, पूर्व एवं वर्तमान नगर निगम के मेयर, वर्तमान एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र या राज्य सरकार के सभी कर्मचारी चाहे वह सेवारत हो या अवकाश प्राप्त हो, केन्द्र व राज्य के कर्मचारी, कार्यालयों, विभागों एवं सरकार से जुडे हुए विभाग और राज्य के पीएसईएस हो एवं उनसे जुडे हुए कार्यालय या स्वतंत्र संस्थान साथ ही सभी स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी अथवा समूह घ के कर्मचारी को छोड़कर) सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछली साल आयकर भरा हो, व्यवसाई जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिल्पकार जो कि रजिस्टर कंपनियों में कार्यरत हैं और प्रैक्टिस कर रहे हो इसके लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।