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जौनपुर। ईपास मशीन से खाद्यान्न न हो पाएं तो प्राक्सी के तहत वितरित करें कोटेदार

जौनपुर (17जून)। जिलापूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 के निर्देश के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न/मिट्टी तेल का वितरण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिन कार्डधारकों के अंगूठे ई-पॉस मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किये जा रहे है (आधार आथेन्टिकेशन), उनके लिए शासन द्वारा 22 जून से 25 जून तक नॉन-आधार आधारित वितरण (प्रॉक्सी वितरण) किये जाने हेतु जनपद के पूर्ति निरीक्षकों/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की ड्यूटी लगायी जा रही है। उनके निर्देशन में उक्त तिथि तक अपरिहार्य स्थिति में ही प्रॉक्सी से वितरण करेंगे तथा प्रॉक्सी से किये गये वितरण के सम्बन्ध में कार्डधारक का हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छायाप्रति, बिक्री अभिलेख की छायाप्रति सुरक्षित रखेंगे और जांच अधिकारी के मांगने पर उपलब्ध करायेंगे। स्पष्ट करना है कि शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण हेतु आधार आथेन्टिकेशन, आइरिस की सुविधा प्रदान की गयी है और आधार आथेन्टिकेशन व आइरिस के माध्यम से ही खाद्यान्न/मिट्टी तेल का वितरण किया जाना अनिवार्य किया गया है। किन्तु अपरिहार्य स्थिति (वृद्ध/असहाय व्यक्ति का आधार स्वीकार न करने पर) में ही प्रॉक्सी से वितरण उपरोक्त नामित किये गये है। पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। यदि कोई दुकानदार जान-बूझकर प्रॉक्सी से खाद्यान्न वितरण करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अतएवं वितरण के समय सर्वप्रथम कार्डधारकों व उनके सदस्यों का अंगूठा (आधार आथेन्टिकेशन) तथा आइरिस का ही प्रयोग किया जाये।

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