जौनपुर(17जून)। बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला के साथ पूर्व प्रधान सहित तीन आरोपियों के खिलाफ बलात्कार करने के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने थानाध्यक्ष बदलापुर को प्राथिमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार एक दलित महिला ने अधिवक्ता आदि नाथ मिश्र के माध्यम से कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया है कि बदलापुर थाना क्षेत्र के सराय त्रिलोकी गांव निवासी पूर्व प्रधान शिव बहादुर सिंह से जमीनी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। दिनांक 21 फरवरी 2019 को शाम 5:30 बजे जब मै अपने पति के साथ बदलापुर बाजार से अपने गांव जा रही थी, रास्ते में सराय त्रिलोकी नहर की पुलिया पर पहुंची तभी शिव बहादुर सिंह, राधेश्याम माली व एक अज्ञात व्यक्ति रोक लिए और पति को गाली देते हुए मारने पीटने लगे। मेरे बीच बचाव करने पर मेरा हाथ पकड़कर बलात्कार करने की नियत से मुझे खेत में खींच ले गए और कपड़े फाड़ दिए। शोर पर गाँव के कई लोग आ गए बीच बचाव किया। पुलिस अधीक्षक से शिकायत किया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुईं। प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होना पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया है।
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