जौनपुर(17मई)। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर नाबालिग बालिका को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 65000 रूपए जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार मडियाहूं थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मामला पंजीकृत करवाया कि दिनांक 30 मई 2014 को दिन में 3:00 बजे जब उसकी 14 वर्षीय नाबालिक पुत्री चोरारी बाजार में कपड़ा लेने गई थी। उसी दौरान आरोपी विजय राजभर पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम चोरारी थाना मडियाहूं उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बाद में अभियुक्त की गिरफ्तारी और पीड़िता की बरामदगी हुई। पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी विजय राजभर उसे मड़ियाहूं से जौनपुर फिर जबरदस्ती लेकर सूरत चला गया और पांच-छः दिन शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। तत्पश्चात वह उसे लेकर कोलकाता गया और वहाँ बलात्कार करता रहा। वह बराबर कहती रही कि उसको उसके घर पहुंचा, दो किंतु वह नहीं माना और चार-पांच दिन कोलकाता में भी रखा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह व वीरेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विजय राम राजभर को नाबालिग को भगाने, बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 376 के अन्तर्गत 14 वर्ष के कठोर कारावास तथा 65000 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ।
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