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जौनपुर। सपा नेता एवं उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, राइस मिल पर रखा अवैध 20 बोरी चावल का मामला

जौनपुर(28अप्रैल)। विकासखंड रामनगर के जौंगीपुर में कालाबाजारी के लिए रखा चावल के बाबत जांच में केवल 20बोरी चावल अवैध पाया गया। जिसमें सूरज राइस मिल के प्रोपराइटर एवं उनके पुत्र के खिलाफ डीएम के आदेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बता दें कि शुक्रवार की रात रामनगर के जौगीपुर गांव स्थित सूरज राइस मिल में एसडीएम मड़ियाहूं चंद्रशेखर के निर्देश में ए छापा मारकर 412 बोरिया चावल की पकड़ी गई थी। जिसमें से 20 बोरिया मशीन से सिली हुई थी जिसमें पीसीएफ चंदौली का टैग लगा हुआ था। शेष 392 बोरी चावल में हाथ से सिलाई थी और सूरज राइस मिल का टैग लगा था। जिसकी जांच कराई गई तो जांच के समय जिला प्रबंधक पीसीएफ जौनपुर व सचिव जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड जौनपुर द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2018-19 में सूरज राइस मील (धान कुटाई हेतु संबद्ध है) जिसका वहां कुल 6137.80 कुंतल धान कुटाई हेतु के लिए दिया गया था। जिसके सापेक्ष मिलर द्वारा देय सीएमआर के सापेक्ष 3877.15 कुंतल चावल भारतीय खाद्य निगम में प्रेषित किया गया है। मिल पर 235.05 कुंतल चावल अवशेष सीएमआर का चावल है। जिसका प्रेषण भारतीय खाद्य निगम को किया जाना है। जिला प्रबंधक पीसीएफ जौनपुर के पत्र के क्रम में मात्र 20 बोरिया जो मशीन से सिली हुई पीसीएफ चंदौली का टैग लगा मिला था। इसलिए उक्त 20 बोरिया अवैध रूप से सूरज राइस मिल के परिसर में पाए जाने के कारण मिल के प्रोपराइटर के विरुद्ध चन्द्रभान यादव एवं उनके पुत्र राजेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत जिलाधिकारी के आदेश से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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