Breaking News
Home / Latest / नई दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को नहीं होगी LLB डिग्री की जरुरत

नई दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को नहीं होगी LLB डिग्री की जरुरत

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जाते-जाते पत्रकारों को बड़ा तोहफा दे गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यूज़ कवर करने के लिए एलएलबी की डिग्री अनिवार्य नहीं

अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी? बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है। मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए। हमने इसमें छूट दी है।
10 नवंबर को रिटायर होंगे मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कानूनी संवाददाताओं की मान्यता के लिए नियम लागू किया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले पत्रकारों के पास कानून की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन CJI चंद्रचूड़ ने इस शर्त को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। 9 नवंबर 2022 को पदभार संभालने वाले CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए आराम करने की इच्छा जताई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!