जौनपुर- नगर के सिपाह क्रॉसिंग के निकट स्थित स्कूल मदर आयशा चिल्ड्रेन एकेडमी व मदरसा जामिया मोमिना लिल बनात के वाहनों से विभिन्न तिथियों पर हुई सड़क दुर्घटना के मामलों में ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली के लिए कुल 84 लाख रुपए की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। स्कूल व मदरसा के प्रबंधक ने आदेश के एक वर्ष बाद भी पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति अदा नहीं की है।जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
बता दें कि सरपतहा निवासी रामजीत सिंह की 7 फरवरी 2015 को मोटरसाइकिल से जाते समय सिद्दीकपुर के पास जामिया मोमिना लिल बनात मदरसा की बस के चालक की उपेक्षा से दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं। इसी प्रकार 25 अगस्त 2014 को मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी की बस से आ रहे उसी स्कूल के छात्र उमर खान निवासी सरायख्वाजा को बस से उतरते समय चालक की उपेक्षा से गंभीर चोटें आई थी। 11 मई 2013 को अध्यापक मिठाई लाल(60वर्ष) की सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय सिपाह के पास मदरसा जामिया मोमिना की टाटा मैजिक से दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों घायलों व मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने तीनों मामलों में 1 वर्ष पूर्व स्कूल व मदरसा के प्रबंधक को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था। धनराशि अदा न करने पर जरिये जिलाधिकारी आरसी की कार्रवाई के लिए इजरा दाखिल किया गया। घायल उमर खान की मय ब्याज क्षतिपूर्ति की धनराशि करीब 25.75 लाख रुपए, घायल रामजीत की 22.75 लाख रुपए एवं मृतक मिठाई के मामले में क्षतिपूर्ति की धनराशि मय ब्याज करीब 35.50 लाख रुपए विपक्षी को अदा करना है।