जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर नगर पालिका में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना आवेदक को उपलब्ध नहीं कराने तथा राज्य सूचना आयुक्त के आदेश की अवहेलना करने पर राज्य जनसूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने जन सूचना अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर को दोषी करार देते हुए उनके विरूद्ध 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उनके वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया है।
नगर पालिका परिषद के ललहरिया मोहल्ला निवासी राजकुमार पटेल ने जन सूचना अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर से कुछ विंदुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र दिया गया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद आवेदक द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में अपील दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने 20 -01-2023 तथा 23-03-2023 को जारी आदेश में जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मीनाक्षी चतुर्वेदी को दोषी करार देते हुए उनके विरूद्ध 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए इसकी वसूली अधिशासी अधिकारी मीनाक्षी चतुर्वेदी के वेतन से कटौती करने का आदेश पारित किया।