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लखनऊ। एससी और एसटी यानी दलितों और अनुसूचित जनजातियों की जमीन लेने के लिए अब डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं

  • लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है। एससी और एसटी यानी दलितों और अनुसूचित जनजातियों की जमीन लेने के लिए अब डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।सरकार 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की भी अनुमति देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 प्रस्तुत की गई। टाउनशिप बसने वालों को भूमि पंजीकरण पर 50% की छूट मिलेगी।

प्रस्तावित नीति के तहत दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बनाने की अनुमति होगी। कॉलोनियों तक पहुंचने के लिए 24 मीटर सड़क और 12 मीटर अंदर की जरूरत होगी।
निजी क्षेत्रों में स्थित टाउनशिप में सेक्टर-विशिष्ट यानी अंशकालिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था होगी। सेक्टर सर्टिफिकेट धारक का ही नक्शा पास होगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर नक्शा फेल हो जाएगा। इसका मकसद अवैध निर्माण को रोकना है।

नई नीति के प्रमुख बिंदु

एससी या एसटी से जमीन लेने के लिए डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं है।
क्षैतिज विकास को उसी तरह प्रोत्साहित किया जाएगा जैसे चंडीगढ़ में हुआ था।

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