न्यायालय समाचार
जौनपुर(05फर.)। पंवारा थाना क्षेत्र के रामपुर सवाई में वादिनी को गालियां देते हुए मारने पीटने के आरोपी पिता व उसके दो पुत्रों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
प्यारी देवी पत्नी सूर्यमणि के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने विवेचना का आदेश दिया था। मामले के अनुसार 12 सितंबर 2011 को 5:00 बजे शाम गांव के राजधानी यादव उनके पुत्र राम राकेश व मुन्ना राजेश रंजिशवश वादिनी की भैंस खोल दिए। जब पुन:अपनी भैंसों को चारा खाने हेतु चरनी में लगाने लगी तो आरोपी गालियां देते हुए लाठी डंडा लेकर वादिनी की आबादी पर चढ़ आए और उसे मारने लगे। शोर पर आसपास के लोग बीच बचाव किये। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एपीओ अंकित कुमार सिंह ने गवाहों को परीक्षित कराया व बहस की। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई।