न्यायालय समाचार
जौनपुर(05फर.) बक्सा थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने,उसके पति को मारने पीटने, एनकाउंटर की धमकी देने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोपी चौकी इंचार्ज धनियामऊ, कृष्ण कुमार गुप्ता सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कोर्ट ने थानाध्यक्ष बक्सा को दिया है।
मामले के अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसका पुत्र वाराणसी जेल में बंद है।चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार गुप्ता तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर पर आए।गालियां देते हुए उसके साथ छेड़खानी किए और कहे कि तुम्हारे घर चोरी का सामान है तुम्हारा लड़का जेल में है।पचास हजार रुपए दो तो परेशान नहीं करेंगे। रुपए न देने पर 22 सितंबर 2018 को शाम 5:00 बजे चारों पुलिसकर्मी घर पर आकर उसके पति को बेरहमी से मारे,जातिसूचक शब्दों से अपमानित किए,फर्जी मुकदमे में चालान करने व एनकाउंटर की धमकी दिए। पुलिसकर्मियों के उत्पीड़न से वादिनी व उसका परिवार अत्यंत भयभीत है। उसने पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार आयोग, एससी-एसटी आयोग व महिला आयोग को घटना की सूचना फैक्स के द्वारा दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना पाते हुए थानाध्यक्ष बक्सा को आदेशित किया है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें तथा परिणाम से एक माह के अंदर अवगत कराएं।