प्रयागराज। यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण रद्द, तत्काल चुनाव कराने के निर्देश जारी किया गया। आज काल में चुनाव आचार संहिता लगने की संभावना प्रबल हो गई है।
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का अहम फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए
हाई कोर्ट के फैसला आज आने में पर अब चुनाव आचार संहिता लगने की संभावना प्रबल हो गई है और नगर निकाय चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी की दौड़ भी तेजी से हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माना जाए तो एक-दो दिन में ही चुनाव की शंखनाद सरकार कर सकती है।
