जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के आशापुर गांव के एक युवक की अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश /पोक्सो एक्ट /रेप केसेस तृतीय ने पांच आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 17 वर्ष के कारावास एवं 51,000 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।
बता दे कि 07 दिसम्बर 2015 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई द्रवेश दीक्षित को सूरत (गुजरात) में वीसी के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर दिनांक 16 दिसंबर 2015 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई का अपहरण कर हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के संबंध में थाना रामपुर में तीन मुकदमे मु0अ0सं0 869/15 धारा 147,148,149 ,302, 201, 364, 365 भा0द0वि0,मु0अ0सं0 896/15 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 27/16 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुई। जिसमें विवेचना एवं गवाहों के बयान सुनने के बाद सोमवार को को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश /पोक्सो एक्ट /रेप केसेस तृतीय जनपद जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण आलोक दीक्षित उर्फ राजू पुत्र अखिलेश चन्द, वीरेन्द्र दीक्षित पुत्र छोटेलाल, राहुल गौड़ पुत्र हरिहर गौड़, सुधाकर दीक्षित पुत्र बाबूलनाथ निवासी आशापुर थाना रामपुर जिला जौनपुर व दुर्गेश दुबे पुत्र सच्चिदानंद निवासी उबारी थाना सुरियावाँ जनपद-भदोही प्रत्येक को विभिन्न धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास व 15 वर्ष के कारावास एवं 47,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियुक्त वीरेंद्र दीक्षित को मुकदमा अपराध संख्या 896/15 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया तथा अभियुक्त सुधाकर दीक्षित को मुकदमा अपराध संख्या 27/16 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो हजार के जुर्माने से दंडित किया गया। वसूली जाने वाली जुर्माने की आधी धनराशि वादी को नियमानुसार प्रदान की जायेगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी एवं जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।