जौनपुर। पवांरा थाना क्षेत्र की युवती ने कोर्ट में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के संदीप मौर्य शादी का झांसा देकर कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाये और शादी का लगातार वादा करते रहे, बाद में शादी करने से मुकर गये। पीड़िता अपनी बात लेकर संदीप के घर गई तो परिवार के अमर बहादुर मौर्य , निर्मला देवी मौर्या , संतोष कुमार मौर्य , प्रदीप कुमार मौर्य व कुलदीप कुमार मौर्य ने एक राय होकर मुझे गाली देते हुए मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दिया।कहा गया कि भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे व जाति सूचक शब्दों का लगातार प्रयोग करते हुए मारपीट कर भगा दिया गया। पीड़िता थाने गई लेकिन कोई सुनवाई नही हुई तो कोर्ट गई ।मामले को गंभीर देखते माननीय कोर्ट ने थाना पवांरा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पवांरा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 376 ,504, 506 व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर जांच क्षेत्राधिकारी मछलीशहर को सौंप दी है ।