जौनपुर(24जुलाई)-मछलीशहर थाना क्षेत्र के बरईपार चौराहा के पास चाय में जहर देकर वादिनी के पति की हत्या करने के आरोपियों को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार संगीता देवी निवासी सराययुसूफ थाना मछलीशहर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जून 2014 को चार बजे शाम मेरे पति राकेश यादव बरईपार चौराहे पर थे।वहां आरोपी चंद्रकांत व दो अन्य आरोपियो ने मेरे पति को चाय में जहरीली वस्तु डालकर पिला दिया जिससे उनके मुंह से झाग आने लगा।उन्हें सीएचसी मछली शहर ले जाया गया जहां उन्होंने सारी बात बताया।वहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।परिवार के लोग एक निजी हॉस्पिटल ले आए।डाक्टर ने वाराणसी ले जाने की सलाह दी।वाराणसी के प्रज्ञा हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने देखते ही पति को मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी अनिल श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।