जौनपुर (19 मई)। जनपद में वृद्धावस्था पेंशन एवं शादी अनुदान योजना के तहत भरे गए फार्म को 1 हफ्ते के भीतर संबंधित कार्यालयों में जमा करें जिसे अनुदान की राशि उनके खाते में जा सके। हार्ड कॉपी जमा नहीं करने पर उनका आवेदन निरस्त समझा जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि जनपद के वृद्धावस्था पेंशन/शादी अनुदान योजना (अनूसचित जाति एवं सामान्य वर्ग) के आवेदकों को अवगत कराया है कि उनके द्वारा जो आवेदन पत्र वृद्धावस्था पेंशन के पोर्टल पर एवं शादी अनुदान योजना के पोर्टल पर आंनलाइन किये गये है, उसकी हार्ड काफी (मूल आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित) एक सप्ताह के अन्दर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दे, जिससे कि नियमानुसार जांच के उपरान्त कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की स्थिति में उक्त आवेदन पत्रों को हार्ड काफी जमा न होने के कारण निरस्त भी किया जा सकता है।