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जौनपुर। मछलीशहर में तीन मासूमों की मौत के बाद भी पटाखा व्यवसायी का लाइसेंस जस का तस

जौनपुर (3मई)। मछलीशहर कस्बे मे चल रहे अवैध पटाखा व्यवसाय के कारण चार वर्ष पूर्व तीन मासूम बच्चे विस्फोट मे अपनी जान गॅवा चुके है । पुलिस ने जिस व्यवसायी के यहाँ कल रात छापा मारकर स्टाक से कई कुंतल अधिक अवैध पटाखा बरामद किया है। उसी व्यवसायी पर चार मासूमो की मौत के बाद विभिन्न धाराओं मे तब मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 19 अप्रैल 2015 को कस्बे के सादीगंज (दक्षिणी) मोहल्ले मे कूडे़ के ढेर मे विस्फोट हो गया था। वहीं कूडे के ढेर के बगल मे खेल रहे चार बच्चों में से एक साहिल (10) पुत्र चन्द्रभान गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गयी थी। जबकि गुफरान (11) पुत्र शकील और सलीम (08) पुत्र मोबिन की कुछ दिनों बाद हुई थी। तब पुलिस की जाॅच मे यह सामने आया था कि पटाखा व्यवसायी ने पटाखे मे प्रयुक्त माल वहाँ फेंक दिया था। बच्चे जब वहाँ पर खेल रहे थे तब अचानक विस्फोट हुआ और तीन मासूम मौत के मुॅह मे चले गये। पुलिस ने तब पटाखा व्यवसायी शजरूल इस्लाम और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 286, 326 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा मे मुकदमा पंजीकृत करते हुये सभी को जेल भेज दिया था। लेकिन आश्चर्य है कि उक्त पटाखा व्यवसायी का लाइसेंस निरस्त नही हुआ और आज पुलिस उसी लाइसेंस पर स्टाक से अधिक का माल बरामद करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रही है।

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