जौनपुर(26फर)। बदलापुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव में जानलेवा हमला करने के आरोपी सगे भाइयों समेत पांच को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम शाजिया नजर जैदी ने सात वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाया।
वादी पक्ष के अनुसार वादी भानु प्रकाश तिवारी के पिता तियरा बाजार के मेवालाल से पांच डिसमिल जमीन बैनामा लेकर अपना मकान बनवा कर रहते हैं। वहीं एक दुकान वादी चलाता है। मेवालाल के लड़के रमेश व कनिक लाल बेईमानी से जमीन हड़पने के लिए वादी के खिलाफ मुकदमा किए हैं जो चल रहा है। इसी रंजिश को लेकर 8 फरवरी 1992 को 8:00 बजे रात जब वादी, केदारनाथ व सहदेव के साथ दुकान पर बैठा था। दुकान बंद करने जा रहा था कि अचानक रमेश कनिक व अन्य आरोपी लाठी, डंडा,चाकू लेकर एक राय होकर वादी की दुकान में घुस आए और वादी पर जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचाए। केदारनाथ ,अनिल व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। थाना व एसपी को दरखास्त के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तब कोर्ट में परिवाद दायर किया। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं में तलब किया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस व समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद पांच आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।