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जौनपुर। आचार संहिता के बाद नवीनीकरण जरूरी नहीं, अधिवक्ता परेशान न हो- राम लखन पटेल चुनाव अधिकारी

जौनपुर। मड़ियाहू तहसील में बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के नवीनीकरण में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जिसमें महामंत्री के द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना अधिवक्ताओं में कौतूहल का विषय बना हुआ है चुनाव को लेकर तहसील प्रांगण में लागू आचार संहिता के बाद आखिर कैसे अधिवक्ताओं का नवीनीकरण कराया जाएगा।
मड़ियाहू तहसील बार एसोसिएशन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है‌। बीते 2 जुलाई को साधारण सभा की बैठक में महामंत्री सुरेंद्र प्रसाद पटेल के नहीं आने के बाद साधारण सभा ने तुरंत संयुक्त मंत्री को कार्यवाहक महामंत्री बनाते हुए सदन की कार्रवाई पूरा करवाई। उसी दिन वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राम लखन पटेल को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। इसी के साथ तहसील प्रांगण में चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया।
अधिवक्ता बोले नवीनीकरण का है अवैध तरीका

8 जुलाई को महामंत्री तहसील प्रांगण में पहुंचते हैं और एक सूचना लगाते हैं कि अधिवक्ताओं का चुनाव के लिए नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है जिसके लिए सीओपी प्रमाण पत्र भी मांगा गया। और बताया गया की लास्ट तारीख 15 जुलाई है।
जिससे अधिवक्ताओं में नवीनीकरण को लेकर असंतोष पैदा हो गया कई अधिवक्ताओं ने इस नवीनीकरण को अवैध बताया, कहा कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है और सारा कार्यभार निर्वाचन अधिकारी के सिर पर डाल दिया गया है तो किस प्रकार महामंत्री अपने आदेश का पालन कराना चाहते है। वहीं कुछ अधिवक्ता नवीनीकरण करने के लिए तहसील में परेशान भी दिख रहे हैं।

चुनाव अधिकारी बोले नवीनीकरण जरूरी नहीं

इस संबंध में जब निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता राम लखन पटेल से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद कोई भी नवीनीकरण नहीं होगा हमें जितना बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं का लिस्ट मिला हुआ है उसी से हम चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं।

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