जौनपुर। रामपुर थाना परिसर में एक जुलाई से लागू तीन नए कानूनों पर पुलिस ने संभ्रांत लोगों के साथ जागरूकता बैठक कर जागरुक किया।
जागरूकता बैठक के दौरान थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता जो अंग्रेजों की जमाने की थी वह खत्म कर दिया गया है और अब न्याय प्रक्रिया संहिता लागू हो गया है। जिसमें सभी धाराओं का संशोधन किया गया है। सरकार द्वारा संशोधित न्याय संहिता 2023 में लोगों को शीघ्र न्याय मिलेगी और कोर्ट कचहरी दौड़ने से छुटकारा मिलेगी उन्होंने बदले गए कई धाराओं को भी बताकर लोगों को जागरूक किया। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने समझाया कि धारा मारपीट में पहले 323 लगाया जाता था अब 115 होगा 325 की जगह 117 होगा 504 की जगह 352 होगा। इसी तरह हत्या में पहले 302 के तहत कार्रवाई होती थी अब नए कानून के तहत 103(1) के तहत कार्रवाई होगी। धारा 307 की जगह 109 के तहत कार्रवाई होगी। बलात्कार/दुष्कर्म की घटना में 376 (1) की जगह 64(1)में कार्रवाई होगी। जागरूकता बैठक के दौरान सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, राजकुमार भारद्वाज शैलेंद्र सिंह प्रमोद कुमार सिंह कौशल सिंह त्रिलोकी सिंह अनिरुद्ध सिंह समेत पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।