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जौनपुर। मतगणना पास के लिए सख्त निर्देश हुआ जारी! किसको नहीं हो सकता पास जारी पढ़े।

जौनपुर। जिले में नगरीय चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतगणना पास के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी पत्र में समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना में गणना के लिए अभिकर्ताओं की नियुक्ति किया जाए। इस संबंध में मुख्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश किया है कि ऐसे ही लोगों को मतगणना पास जारी नहीं किया जाए जो मा. सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के साथ अति विशिष्ट/ विशिष्ट व्यक्तियों के अलावा भूतपूर्व सांसद, पूर्व विधायक आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ पद धारकों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए। आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों को भी गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी संज्ञान दिया है कि गणना अभिकर्ता गणना तक की समाप्ति तक मतगणना पास अपने पास ही रखेगा।
शनिवार कि सुबह मतगणना प्रारंभ हो जाएगा।
एक अपुष्ट जानकारी के अनुसार सूत्र बताते हैं कि जिले एवं तहसीलों के नगर निकाय चुनावो में निर्वाचन आयोग के आदेश की धज्जियां भी उड़ाई गई। बताया जा रहा है। जिसमें ऐसे लोगों का भी मतगणना पास जारी कर दिया गया है, जो विशिष्ट हैं अथवा अति विशिष्ट है या किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मतगणना पास जारी होने की खबर मिल रही है जो आपराधिक छवि के हैं या तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अगर मतगणना के पूर्व ही मामले को संज्ञान में नहीं लेता है तो निष्पक्ष मतगणना संभव कैसे होगी यह सोचनीय विषय बना है।

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