जौनपुर(06फर.) सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के हड़ही गांव में त्रिलोकी नाथ सिंह को बेरहमी से मारने पीटने,गालियां व धमकी देने के आरोपी एस आई अक्षय कुमार शुक्ला ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।बाद में सीजेएम ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।22 दिसंबर 2005 से आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था।डीआईजी वाराणसी को आरोपी का वेतन रोकने के आदेश पर वह कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
त्रिलोकी नाथ सिंह कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि उसके पट्टीदार कब्जा करने की नियत से उसकी आबादी पर 24 मई 2003 को 12:00 बजे दिन गड्ढा खोद रहे थे।सरायख्वाजा थाने के एसआई अक्षय कुमार शुक्ल एक अन्य सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे और कहे कि गड़हा पटवा दूंगा।विरोधी को मार कर बंद कर दूंगा।रुपये की मांग की।असमर्थता जताने पर एवं यह कहने पर कि आपको मदद करनी चाहिए आप उल्टा रुपये मांग रहे हैं।इस पर वह आपे से बाहर हो गए और गालियां तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए जबरन थाने ले जाने लगे।विरोध करने पर बेंत से बेरहमी से पीटा जिससे वादी बेहोश हो गया।कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी एसआई त्रिलोकी के खिलाफ सम्मन तत्पश्चात वारंट जारी किया लेकिन आरोपी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता रहा। हाजिर नहीं हुआ।कई बार पुलिस के उच्चाधिकारियों को उसके तैनाती स्थल पर वारंट भेज कर पेश करने का आदेश दिया जाता रहा लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ।डीआईजी वाराणसी को जब उसका वेतन रोकने का आदेश दिया गया तब आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुआ।