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जौनपुर। तालाब की भूमि पर बेदखली का आदेश होने के बावजूद भू माफिया नहीं हटाएं गए

जौनपुर। मड़ियाहूं तहसील के चकमहनी गांव में 28 एअर तालाब की भूमि को भूमाफिया द्वारा कब्जा से बेदखल किए जाने का आदेश होने के बावजूद अभी तक तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किए जाने को लेकर विकलांग वादी ने उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं को पत्रक सौंप कर आदेश का अनुपालन कराने की मांग किया है।
चकमहनी गांव में 28 एअर की तालाब का भूमि स्थित है। उपरोक्त तालाब की भूमि पर मोहन आदि ने कब्जा कर उस पर 35 वर्षों से आलीशान पक्का मकान, शौचालय एवं बाउंड्रीवाल बनवा रखा है।
जिसके विरूद्ध तहसीलदार न्यायालय में चकमहनी ग्राम के तालाब पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर प्रबंधक समिति द्वारा गांवसभा

तहसीलदार कोर्ट ने 2017 में अतिक्रमणकारियों के ऊपर तालाब की भूमि कब्जा करने के आरोप में 22 सौ रुपए जुर्माना भी लगाया लगाकर तालाब की भूमि खाली कराने का आदेश दिया। लेकिन आदेश पालन आज तक नहीं कराया गया।
मजे की बात यह रही कि मुकदमा दौरान चकमहनी के हल्का लेखपाल ने भू-माफियाओं को राहत देने के लिए 28 एअर की जगह 4 एयर की भूमि अपनी रिपोर्ट में दिया, जिसके कारण तहसीलदार ने भी बिना खतौनी का अवलोकन किए ही 4 एयर पर आदेश कर दिया।
शुक्रवार को विकलांग वादी कमलेश पटेल ने उपजिलाधिकारी को पत्र सौंपकर 28 ईयर तालाब के जमीन को 4 ईयर में तब्दील करने वाले लेखपाल के विरुद्ध शिकायत किया और कहा कि जुर्माने की राशि अतिक्रमणकारियों द्वारा वसूली करते हुए तालाब की भूमि को खाली कराया जाए और मकान को जमींदोज कराते हुए तालाब को पुनः अस्तित्व में लाया जाए।
अन्यथा आगामी दिनों में होने वाले बरसात से खेत खलिहान एवं मकानों को काफी नुकसान पहुंचेगा।

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