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जौनपुर। पेंशन खाते से मृत्यु के 3 वर्ष बाद पैसा निकालने पर प्रधान समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

जौनपुर। मड़ियाहूं विकासखंड के ग्राम पंचायत मलिकानपुर में मृतका के पेंशन खाते से मृत्यु के 3 वर्ष बाद पैसा निकाल कर अपने खाते में जमा कर लेने पर कोतवाली पुलिस ने प्रधान समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दिया है।
ग्राम पंचायत मलिकानपुर निवासी पिन्टू गौतम ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी माता इंद्रावती देवी को विधवा पेंशन मिलती थी। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। 2018 में प्रधान सियाराम यादव द्वारा शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से 10 हजार रूपये मृतक माता के खाते से निकाल लिया गया ।इसी प्रकार 2016 -17 में सुबाष मुसहर की माता पतिराजी की मृत्यु 2015 में हो गई थी। इनके नाम से आवास दिखाकर प्रधान द्वारा यूनियन बैंक शाखा मड़ियाहूं से पैसा निकाला गया जबकि आवास भी नहीं बना। इसी प्रकार नंदलाल नाम का कोई व्यक्ति मलिकानपुर गांव में नहीं है फिर भी इनका भी बैंक ऑफ बड़ौदा मड़ियाहूं में खाता खोलकर आवास के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। सीजेएम न्यायालय के आदेश पर मड़ियाहूं कोतवाली पुलिस ने प्रधान सियाराम यादव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी, गोमती ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक मोकलपुर, प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा मड़ियाहूं ,अच्छेलाल यादव निवासी कुम्भ, समरथी देवी निवासी मलिकानपुर के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया।

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