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जौनपुर। महिला सपा नेता पूनम मौर्य समेत छः के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश

जौनपुर(24जौनपुर)। संपत्ति हड़पने की नीयत से नगर पालिका में फर्जी खतौनी दाखिल कर एक को संपत्ति का अकेला स्वामी प्रदर्शित करने के मामले में सीजेएम ने सपा नेता पूनम मौर्य सहित छः आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है। पूनम मौर्य गत निकाय चुनाव में जौनपुर नगर पालिका चुनाव में सपा के टिकट पर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं।

मामले के अनुसार रामआसरे मौर्य निवासी मरदानपुर थाना कोतवाली ने सपा नेता पूनम मौर्य, हरिओम, रामविलास, विजय, विक्रम, धन देवी के खिलाफ अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पूनम मौर्य राजनीतिक प्रभाव की महिला है। वह जालसाजी करके परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करती रहती है। उसने अन्य आरोपियों के साथ साजिश करके एक पेज की फर्जी खतौनी बनाकर तथा शपथ पत्र के साथ नगरपालिका में अपनी मां धन देवी के नाम से कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया।खतौनी में तीन पेज में अंकित किए गए आदेश को मिटा दिया गया है। खतौनी दिनांक पांच सितंबर 2017 को जारी किया जाना प्रदर्शित था। जबकि उक्त दिनांक पर ऐसी कोई खतौनी राजस्व अभिलेख में नहीं थी। जिसमें केवल पूनम के पिता स्व. बाबूराम का नाम दर्ज रहा हो। आरोपियों ने संपत्ति को कब्जा करने के लिए कूट रचना करके फर्जी खतौनी तैयार की।खतौनी में कई आदेश भी दर्ज थे। जिसमें आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2015 के अनुसार वादी के पिता गजराज छबिराज व भवानी प्रसाद का भी नाम दर्ज था। धन देवी द्वारा नगर पालिका में प्रस्तुत प्रमाणित खतौनी में बाबूराम का नाम मृत खातेदार के रूप में दर्ज होने का उल्लेख है जबकि उक्त भूमि की अन्य खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि में बाबूराम के साथ सुखराम तथा भवानी प्रसाद के नाम भी दर्ज होने का उल्लेख है। खतौनी में कूट रचना करके एकल स्वामित्व की प्रविष्टि प्रदर्शित किए जाने के कारण कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला होना पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।

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